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नई दिल्ली ! ! वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में कई अहम प्रस्ताव किए हैं. इन प्रस्तावों में टैक्स के मोर्चे पर भी कई बदलाव किए गए हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों को आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे टैक्स प्लानिंग में यह अहम भूमिका निभाएंगे. टैक्स से जुड़े ये 8 बदलाव आपको न सिर्फ आपकी टैक्सेबल इनकम समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग करना भी आसान हो जाएगा. आगे जानिए इनके बारे मे. स्टैंडर्ड डिडक्शन : सैलरीड क्लास को 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. इसकी वजह से वेतनभोगियों की टैक्सेबल इनकम में से 40 हजार रुपये कम हो जाएंगे. लगेगा 4 फीसदी सेस : आयकर पर लगने वाला एजुकेशन सेस 3 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हो जाएगा. बजट में इसका प्रावधान किया गया था. इसका मतलब यह है कि अब आपको जो भी टैक्स भरना होगा, उस पर 4 फीसदी सेस देना होगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा : शेयर बाजार और इक्विटी लिंक्ड फंड में निवेश से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगेगा. हालांकि यह टैक्स उन लोगों को
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